विरारः राज्य में ऑटो-रिक्शा और मीटर टैक्सी चालकों के लिए एक अलग कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने सूचित किया है कि 16 मार्च को सरकारी निर्णय लेकर परिवहन विभाग के तहत बोर्ड का गठन किया जा रहा है।
सरकार ने ऑटो-रिक्शा और मीटर टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड को स्वायत्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया है। इससे ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी चालकों को जीवन बीमा और विकलांगता बीमा योजनाएं, स्वास्थ्य लाभ, ड्यूटी के दौरान चोट लगने की स्थिति में 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना, श्रम कौशल वृद्धि योजना आदि मिलेंगी। विशेष रूप से, उक्त बोर्ड की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली के संबंध में नियम अलग से जारी किए जाएंगे।
महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और मीटर वाली टैक्सियों को परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत, चिह्नित, निरीक्षण, जाँच और कर का भुगतान किया जाता है। इसलिए, ऑटो-रिक्शा और मीटर टैक्सी चालकों की अद्यतन पूर्ण जानकारी (डेटा) परिवहन विभाग के पास उपलब्ध है। इसलिए, कई वर्षों से परिवहन विभाग के तहत ऑटो-रिक्शा और मीटर टैक्सी चालकों के लिए एक अलग कल्याण बोर्ड स्थापित करने की मांग की जा रही थी। सरकार ने इसके लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है।
बोर्ड में एक राज्य स्तरीय कल्याण बोर्ड और एक जिला स्तरीय कल्याण बोर्ड शामिल होगा। राज्य स्तरीय बोर्ड में परिवहन मंत्री (अध्यक्ष) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य-मुंबई (सदस्य) पंजीकृत ऑटो-रिक्शा और मीटर टैक्सी चालक संघ के दो सदस्य प्रतिनिधि (गैर-आधिकारिक सदस्य) और संयुक्त/अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य-मुंबई (सदस्य सचिव) शामिल होंगे
इस बीच, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के दायरे और आवश्यकता के अनुसार एक या अधिक जिला स्तरीय कल्याण बोर्डों का गठन किया जाएगा। जिला कलेक्टर (प्रभारी) पुलिस उपायुक्त (यातायात) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सदस्य) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (सदस्य) उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (सदस्य) पंजीकृत ऑटो-रिक्शा और मीटर टैक्सी चालक संघ (सदस्य) सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (सदस्य सचिव) की नियुक्ति की जाएगी।